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President of india | राष्ट्रपति से संबन्धित जानकारी

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president of india

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About president of india | head of state in india

president of india : राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति है । राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है।राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है.  संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है, जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है । भारत में संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है । संघ कार्यपालिका के शीर्ष पर भारत का राष्ट्रपति है । संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में रहेगी

who is the president of india ?

current president of india : current president of india अभी के भारत के राष्ट्रपति :-

17th president of india (भारत के सत्रहवे राष्ट्रपति)

श्री राम नाथ कोविन्द – जुलाई 25, 2017 से अब तक


president of india से संबन्धित सभी जरूरी पॉइंट

1. संघ के समूह की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।

2. राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक/अवास्तविक/औपचारिक प्रधान होता है।

3. राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पध्दति से होता है,

अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत केआर माध्यम से एक निर्वाचक गढ़ द्वारा होती है।

4. निर्वाचक गढ़ में होंगे –

(a) सदन के दोनों सदनो के निर्वाचित सदस्य ।

(b) राज्यविधान सभाओ के निर्वाचित सदस्य।

(c) संघीय राज्यो दिल्ली,पांडुचेरी की विधान सभाओ के सदस्य ।

5.. उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है।

6. राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा  महाभियोग (Impeachment) लगाकर हटाया जा सकता है।

7. राष्ट्रपति पर  महाभियोग (Impeachment) उसके द्वारा संविधान का अतिक्रमण उल्लघन करने पर लगाया जाता है।

8. भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक  महाभियोग (Impeachment) नहीं लगाया गया है।

9. राष्ट्रपति पर आरोप लगाने के लिए उसको 14 दिनो की लिंबित सूचना देकर किसी भी सदन के एक चौथाई सदस्यो द्वारा हस्ताक्षर करके एक संकल्प प्रस्तावित किया जाएगा। दूसरे सदन द्वारा आरोपो का अनुरेशन कराया जाएगा।आरोपो के सिध्द होने पर सदन के दो तिहाई सदस्यो द्वारा महाभियोग पारित कर दिया जाएगा।

10. सदन के किसी सदन या राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के सदस्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर उस सदन में उसका पद रिक्त माना जाएगा।

11. राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ संसद द्वारा निर्धारित की जाती है।

12. राष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुये 5 लाख रुपये मासिक मिलते है। ( salary of president of india)


Rashtrapati of india | president of india

13. राष्ट्रपति को उसके पद में रिक्त होने पर ( म्रत्यु, पदत्याग , महाभियोग द्वारा हटाये जाने पर ,राष्ट्रपति के रोग में निर्वाचन के अपात्र किए जाने से ) रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तब तक उपराष्ट्रपति / भारत का मुख्य न्यायमूर्ति / सर्वोच्च न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा।

14. राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। यदि चुनाव में विलंब हो जाता है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद परे तब तक बना रहगा , जब तक की नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता है।

15. राष्ट्रपति के पद में अल्पकालीन रिक्ति होने पर ( बीमारी के कारण, देश में अनुपस्थिती के कारण, या अन्य कारण ) उपराष्ट्रपति उसके क्रटयो का निर्वहन करेगा, जब तक की वह अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता।

16. राष्ट्रपति अपनी कार्यपालक शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा।

17. शासान के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे और सरकार के सभी निर्णय उसके माने जाएंगे।

18. राष्ट्रपति को संघीशासन के सभी मामलो में सूचना प्राप्त  करने का अधिकार है।

19. राष्ट्रपति विदेशो में रिक्त भारतीय दूतावासो के लिए राजदूतों व कूट नीतिज्ञ प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है।

21. राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओ का प्रधान सेनापति होता है।

22. राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है।

23. संसद के अधिवेशन न चलने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।

24. राष्ट्रपति की स्वीक्रती के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती।

25. राष्ट्रपति उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशो की नियुक्ति करता है।


india ka rashtrapati | president of india

26. राष्ट्रपति लोकसभा को प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारम्भ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में एक साथ समवेश संसद के दोनों सदनो को संबोधित करता है।

27. राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्तियाँ होती है।

(1) अत्यन्तिक वीटो   (2) निलंबन वीटो (3) पॉकेट वीटो

28. राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी और भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है।

29. भारत का महा न्यायवादी भारत का प्रथम वित्त अधिकारी होता है।

30. भारत का नियंत्रक महा लेखा परीक्षक भारत का वित्त अधिकारी होता है।

31. राष्ट्रपति देश में युद्ध , बाहरी आक्रमण या सशत्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

32. राष्ट्रपति देश में वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है।

33. राज्यो में संवेधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति संबन्धित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।

34. राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा दिये गए किसी दंड के लिए क्षमा , लघुकरण,परिहार, विराम या प्रविलंबन की शक्ति होती है। ( इन सब के बारे में detail में नीचे जानकारी दी गयी है।)

35. राष्ट्रपति संघ और सन्व्रत्ति सूची के अधीन बनाए गए कानूनों के विरूध्द अपराध को क्षमा कर सकता है।

36. राष्ट्रपति में म्रत्युदंड पाये किसी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति है।

37. राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनो को आहूत करने की उनका सत्रावधान करने की और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति होती है।


राष्ट्रपति की योग्यताएँ (ELIGIBILITY FOR THE POST OF THE PRESIDENT)

  1. भारत का नागरिक
  2. कम से कम 35 वर्ष की आयु
  3. वह लाभ के पद पर न हो
  4. वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएँ पूरी करता हो

राष्ट्रपति का निर्वाचन :- (ELECTION OF THE PRESIDENT)

राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष मतगणना के आधार पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयीघोषित करते है। सिद्धांत को न अपनाकर आनुपातिक प्रणाली के आधार पर प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निर्धारित हुये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को मतो का एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के सिध्दांत  को अपनाया जाता है।

निर्वाचक मण्डल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य और राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को प्रपट आवश्यक मतो का एक न्यूनतम कोटा अग्रलिखित विधि से प्राप्त किया जाता है।

विधानसभा के एक मत का मूल्य =  संबन्धित राज्य or संघीय राज्य की कुल जनसंख्या /1000

संसद सदस्य के मत का मूल्य = सभी राज्यो or संघीय राज्यो की विधान सभाओ के सदस्यो के सदस्यो के मत का कुल मूल्य / संसद के निर्वाचित सदस्यो की संख्या

राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए प्राप्त मतो का न्यूनतम कोटा = निर्वाचन में पड़े कुल वैध मत /2 + 1

Note point :-

क्षमा:- इसमें क्षमा व दोष दोनों को हटा दिया जाता है। तथा दोषी के सभी सजा , दंड व योग्यता को क्षमा कर दिया जाता है।

लघुकरण :- दंड के स्वरूप को बदलकर दंड कम कर दिया जाता है।

परिहार :- दंड के स्वरूप को बिना बदले हुये दंड को कम कर दिया जाता है।

विराम :- किसी विशेष तथ्य को देखते हुये दोषी की सजा को कम कर दिया जाता है।

प्रविलंबन :- दंड आदेश के निस्पादन को अस्थाई रूप से रोक दिया जाता है। इसमें दोषी को क्षमा या लघुकरण की कार्यवाही के लिए समय दिया जाता है।

राष्ट्रपति को इन्हें नियुक्त करने की शक्ति है– president of india

1.प्रधानमंत्री

2.मंत्रिपरिषद् के अन्य मंत्री

3.भारत का महान्यायवादी

4.नियंत्रक महालेखा परीक्षक

5.उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश

6.राज्यों के राज्यपाल

7.उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

8.संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य

9.वित्त आयोग के अध्यक्ष

10.मुख्य तथा अन्य आयुक्त इत्यादि

राष्ट्रपति को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है–

1.मंत्रिपरिषद् के मंत्री

2.राज्य का राज्यपाल

3.उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर लोक सेवा आयोग के (संघ या राज्य) अध्यक्ष या सदस्य

4.संसद की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या निर्वाचन आयुक्त




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