vidhanparishad
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Table of content –
- vidhanparishad | विधानपरिषद
- vidhan sabha and vidhan parishad
- FAQ : vidhanparishad
विधानपरिषद
1. विधानपरिषद राज्य विधान मण्डल का द्वितीय या उच्च सदन है।
2. किसी राज्य की विधानपरिषदों के सदस्यो की संख्या विधानसभा में सदस्यो की संख्या का 1/3 से अनधिक होगी। तथा किसी भी दशा में 40 से अन्यून होगी।
3.जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है। जिसके विधानपरिषद में सदस्यो की संख्या 36 है।
4.किसी राज्य विधानपरिषद की कुल सदस्य संख्या में 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से तथा 1/6 सदस्य राज्य द्वारा नामांकन के माध्यम से लिए जाते है।
5.राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य विभिन्न निर्वाचक मंडलो द्वारा निर्वाचन के माध्यम से लिए जाते है।
⇒ इनका विवरण अग्रलिखित है। —
- राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य स्थानीय निकायो के सदस्यो से मिलकर बनाने वाले निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाते है।
- 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यो से मिलकर बनाने वाले निर्वाचक मण्डल द्वारा ऐसे व्यक्तियों से निर्वाचित किए जाते है। जी विधानसभा के सदस्य नहीं है।
- 1/12 सदस्य कम से कम 3 वर्षो से स्नातको से मिलकर बनाने बाले निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाते है।
- 1/12 सदस्य कम से कम 3 वर्षो में माध्यमिक स्टार से अनिम्न स्टार की शिक्षण संस्था के शिक्षको से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डल से निर्वाचित होंगे।
6. 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों से नामांकित किए जाते है। जिन्हे कला,साहित्य,विज्ञान,सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या विशेष अनुभव हो।
7. राज्य विधान परिषद और राज्यसभा के लिए निर्वाचन खुली मतदान प्रक्रिया द्वारा होती है।
8. राज्यविधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। अन्य योग्यताए वैसी हो जो विधानसभा के सदस्य के लिए है।
vidhan sabha and vidhan parishad | indian polity for upsc
9. सामान्य तौर पर राज्य विधान परिषदों के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। परंतु प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपने पद से त्यागपत्र देते रहते है। और उनका स्थान भरने के लिए नए सदस्य निर्वाचित होते रहते है।
10. राज्य विधान परिषद पूरी तरह से विघटित नहीं होती है। इस कारण इसे स्थायी सदन भी कहते है।
11. राज्य विधान परिषद के सदस्य अपने मे से ही। एक सभा पति और एक उपसभापति का चुनाव करते है।
12. राजयविधान परिषद सभापति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को तथा राज्य विधान परिषद का उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देता है।
13. राज्य विधान परिषद के सभा पति और उपसभापति को उनके पद से 14 दिन की सूचना देकर विधान परिषद के तत्कालीन सदस्यो के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है।
14. राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन का सदस्य सबंधित सदन की बैठक से सदन की आज्ञा के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। तो सबंधित सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
15. राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की गणपूर्ति 10 या संबन्धित सदन के कुल सदस्य का 1/10 जो भी अधिक हो होने चाहिए।
16. राज्य विधान मण्डल के एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक के बीच का समय 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात अवश्य हो जाने चाहिए।
17. राजयविधानमंडल के वेतन और भत्ते राज्य विधान मण्डल (वित्त कानून बनाकर) द्वारा निर्धारित करता है।
18. एक साधारण विधेयक राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन में प्रस्थवित किया जा सकता है।
19. संविधान संबन्धित संशोधन विधेयक राज्य विधान मण्डल में नहीं पेश किए जा सकते
objective indian polity | vidhan parishad members
20. विधान सभा में पारित हो जाने के बाद एक साधारण विधेयक जब विधान परिषद में जाता है। और विधान परिषद विधेयक को —
- अस्वीक्रट कर देती है। या
- संशोधन सहित पारित करती है। जिनसे विधानसभा सहमत नहीं है। या
- 3 महीने तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है।
तो — विधानसभा विधेयक को संशोधनो सहित या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करके विधान परिषद को भेज देती है। और विधान परिषद पुनः
- विधेयक को अस्वीकृत कर देती है । या
- संशोधनों सहित पारित करती है।
- एक माह की अवधि तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है।
तो — विधेयक दोनों सदनो से उसी रूप में पारित किया गया समझा जाएगा । जिस रूप में वह दूसरी बार विधान सभा से पारित किया गया था।
21. जब कोई साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित होकर विधानसभा में जाता है । वह अस्वीक्रट कर देती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है।
22. विधानसभा से पारित हो जाने के बाद एक धन विधेयक विधान परिषद को उसकी सिफ़ारिशों के लिए भेजा जाता है। और विधानपरिषद ऐसे विधेयक को 14 दिन की अनधिक ही अपने पास रोके रह सकती है।
23. धन विधेयक पर दोनों सदनो के बीच कोई गतिरोध होने पर अंतिम निर्णय विधानसभा का ही होगा। और विधेयक दोनों सदनो से उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जी रूप में वह विधानसभा से पारित किया गया था।
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FAQ : vidhanparishad
QUES: vidhan parishad members | विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते है .
ANS: किसी राज्य की विधानपरिषदों के सदस्यो की संख्या विधानसभा में सदस्यो की संख्या का 1/3 से अनधिक होगी
QUES: vidhan parishad article | विधान परिषद् के लिए कौन सा अनुच्छेद है.
ANS: Article 169 of the Constitution of India.
QUES: total vidhan parishad in india | कुल कितने विधानपरिषद भारत में है?
ANS: भारत के कुल 6 राज्यों में विधानपरिषद है. जिनके नाम आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, तेलंगाना , महाराष्ट्र , बिहार और उत्तर प्रदेश है .
QUES: difference between vidhan sabha and vidhan parishad | विधानसभा और विधानपरिषद में क्या अन्तर है
ANS: Vidhan Sabha or the Legislative Assembly निम्न सदन है . विधान परिषद् उच्च सदन है
prime minister of india | भारत के प्रधानमंत्री | pm of india
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