counsil of minister
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मंत्रिमंडल | the cabinet
- संघ की वास्तविक कार्यपालक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
2. राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है।
3. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति , मंत्रियो की नियुक्ति करता है।
4. मंत्रिपरिषद में मंत्रियो की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% ही हो सकती है।
5. किसी भी व्यक्ति कोमन्त्री के लिए संसद के किसी भी सदन का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। अथवा मंत्री बनाने के पश्चात 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन से निर्वाचित होना चाहिए।
6. मंत्रियो को अपने पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
7. सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परंतु मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक रहता है। जब तक की उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है।
8. व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है।
9.मंत्रियो की तीन श्रेणियाँ होती है — (a) केबिनेट मंत्री / मंत्रिमंडल (b) राज्यमंत्री ( c) उपमंत्री
10. राज्यमंत्री केबिनेट की बैठक में तभी भाग लेता है। जब उसके विवाद से संबन्धित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है।
indian parliament | Loksabha | rajyasabha
11. उपमंत्री केबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेता है।
12. मंत्रियो का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है।
13. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
14. प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होता है।
15. प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन करने वाले मंत्री को अपना स्तीफ़ा देने के लिए कह सकता है अथवा स्तीफ़ा ने देने की स्थिति में राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सिफ़ारिश कर सकता है।
16. यदि लोकसभा किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को रद्द कर दे तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देंना पड़ता। प्रधानमंत्री को अपने पद से ईस्तीफ़ा देने पर या म्रत्यु होने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है।
17. मंत्रिमंडल की बैठक सामान्यतः सप्ताह में एक बार होती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जब चाहे इसकी बैठक बुला सकता है।
18. मंत्रिपरिषद की कार्यकारिणी समिति के रूप में मंत्रिमंडल कार्य करती है। प्र्शासनिक नीति निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
19. मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति को भारतरत्न , पदमविभूषण, पदमभूषण और पदमश्री आदि उपाधियाँ मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश के अनुसार होता है।
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