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Vidhan mandal | राज्यो का विधानमण्डल

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vidhan mandal

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 विधानमंडल


1 . राज्यो का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधापरिषद से मिलकर बनता है। अर्थात राज्यो के विधानमंडल के तीन अंग होते है।

  • (1) राज्यपाल (2) विधानसभा (3) विधानपरिषद

2. ज़्यादातर राज्यो के विधानमंडल में दो ही अंग है।

  • (1) राज्यपाल    (2) विधानसभा

3. वर्तमान में केवल सात राज्यो उत्तर प्रदेश, बिहार , महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश , तमिलनाडू और जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधायिक है। शेष राज्यो में एक सदनीय विधायिका है।

4. किसी भी  राज्य की विधानसभा  का निर्माण संबन्धित राज्य के भोगौलिक आधार पर विभाजित प्रथक- प्रथक निर्वाचन क्षेत्रो से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यो द्वारा होता है।

5. किस भी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित क्षेत्रो की संख्या 60 से अन्यून 500 से अनधिक होगी।

6. वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश (40) मिजोरम (40) गोवा (40) सिक्किम (32) और संघीय प्रदेश पांडुचेरी (30) में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रो की संख्या 60 से कम है। अन्य राज्यो में 60 से अधिक है।

7. किसी राज्य की विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में राज्य उस समुदाय के एक सदस्य को नामांकित कर सकता है।

8. राज्य विधानसभाओ के सदस्यो के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाता है।

9. राज्यविधानसभा सदस्यो के निर्वाचको की योग्यताए वही है जो लोकसभा सदस्यो के निर्वाचको की है।

rajya vidhan mandal | vidhan mandal in hindi

10. राज्यविधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यताए वही है जो लोकसभा सदस्यो की है।

11. सामान्य तौर पर राजयविधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। परंतु इससे पहले पहले भी इसे राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है।

12. आपातकालीन स्थिति में संसद विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा और किसी भी दशा में आपात काल की समाप्ति  के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा।

13. राजयविधानसभा के सदस्य अपने मे से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते है।

14. सामान्य तौर पर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। परंतु इसके पूर्व भी वे स्वंय के त्यागपत्र द्वारा या 14 दिन की सूचना देकर विधानसभा के तत्कालीन सदस्यो के बहुमत से पारित संकल्प हटाया जा सकता है।

15. विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सोंपता है।

16. विधानसभा विघटित हो जाने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है। जब तक की नई निर्वाचित विधान सभा की पहली बैठक न हो जाये।

17. किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है।


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  indian polity | polity in hindi  विधानपरिषद |



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